लाखों रुपये के सरकारी नौकरी धोखाधड़ी मामले में आरोपपत्र दाखिल

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श्रीनगर, 01 मई (हि.स.)। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर अपराध शाखा की कश्मीर विशेष अपराध शाखा ने लाखों रुपये के सरकारी नौकरी धोखाधड़ी मामले में श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दिया है।

आरपीसी की धारा 201, 419, 420, 468, 471 और 120-बी के तहत एफआईआर संख्या 09/2019 में तीन आरोपियों - मालोरा शाल्टेंग श्रीनगर के फैयाज अहमद खान, शान्जीपोरा हंदवाडा के शौकत अहमद शाह और शाल्टेंग ख्वाजा बाग के ओवैस अहमद राथर के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है।

यह मामला पुलवामा के निवासियों की शिकायत से जुड़ा है जिन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनके बच्चों और रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने उनसे लाखों रुपये की धोखाधड़ी की।

जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश रचकर प्रभावशाली अधिकारियों का रूप धारण किया और वन विभाग से फर्जी नियुक्ति पत्र जारी किए। बाद में इन दस्तावेजों की जांच की गई और वे जाली पाए गए। आरोपियों ने सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने पीड़ितों से भारी मात्रा में नकद राशि वसूल की थी। अधिकारियों ने बताया कि चालान को न्यायिक निर्णय के लिए सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है।

इस बीच अपराध शाखा ने आम जनता से ऐसी धोखाधड़ी वाली योजनाओं के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे ऐसी किसी भी घटना की सूचना एसएसपी स्पेशल क्राइम विंग कश्मीर को दें या विभाग की आधिकारिक ईमेल आईडी के माध्यम से शिकायत दर्ज कराएं। अधिकारियों ने नौकरी संबंधी धोखाधड़ी में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और नागरिकों को वित्तीय शोषण से बचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता

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