धोखाधड़ी और वित्तीय जालसाजी के आरोपों के संबंध में आरोपपत्र दाखिल

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श्रीनगर, 20 जून (हि.स.)। जम्मू और कश्मीर की क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कश्मीर ने सोपोर स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दूरसंचार परियोजना धोखाधड़ी मामले में धोखाधड़ी और वित्तीय जालसाजी के आरोपों के संबंध में आरोपपत्र दाखिल किया है।

अधिकारियों के अनुसार यह आरोपपत्र भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 44/2023 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के लाल बंगला स्थित काली माता मंदिर निवासी गुरु मोहन सिंह के पुत्र हरकीत सिंह के खिलाफ प्रस्तुत किया गया है।

यह मामला एक लिखित शिकायत से शुरू हुआ जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को कथित तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित दूरसंचार कंपनी से जुड़े एटी एंड टी इनबाउंड सेल्स कॉल प्रोजेक्ट दिलाने के वादे पर पैसे निवेश करने के लिए फुसलाया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने परियोजना के संबंध में झूठे वादों और आश्वासनों के आधार पर काफी धनराशि प्राप्त की थी।

जांच के दौरानई ओडब्ल्यू कश्मीर ने विस्तृत जांच की और दस्तावेजी और परिस्थितिजन्य साक्ष्य एकत्र किए। जांचकर्ताओं ने पाया कि आरोपी ने धोखाधड़ीपूर्ण गलतबयानी और बेईमानी से प्रलोभन देकर शिकायतकर्ता को अनुचित वित्तीय हानि पहुंचाई। अधिकारियों ने बताया कि जांच में पता चला कि आरोपी का किए गए वादों को पूरा करने का कोई इरादा नहीं था और उसने धोखे से धन प्राप्त किया था।

एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर आरोप पुष्ट पाए गए जिसके परिणामस्वरूप न्यायिक निर्णय के लिए सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

आर्थिक अपराध शाखा ने वित्तीय अपराधों से निपटने और नागरिकों को आर्थिक धोखाधड़ी से बचाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। एजेंसी ने जनता से आग्रह किया कि वे उचित सत्यापन के बिना उच्च प्रतिफल या आकर्षक अवसरों का वादा करने वाले निवेश प्रस्तावों, व्यावसायिक उपक्रमों और रोजगार संबंधी परियोजनाओं से निपटते समय सावधानी बरतें।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता

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