फर्जी रेलवे भर्ती घोटाले में संलिप्तता के आरोप में तीन व्यक्तियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

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श्रीनगर, 19 दिसंबर (हि.स.)। कश्मीर अपराध शाखा (सीबीके) की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने फर्जी रेलवे भर्ती घोटाले में संलिप्तता के आरोप में तीन व्यक्तियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।

एफआईआर संख्या 08/2025 के तहत आरोपपत्र भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 468, 471 और 120-बी के अंतर्गत प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट बीरवाह, बडगाम की अदालत में प्रस्तुत किया गया है। आरोपियों की पहचान अब्दुल हामिद शेख्, पुत्र गुलाम मोहिउद्दीन शेख निवासी चेवदारा बीरवाह; आदिल शाह पुत्र अब्दुल राशिद शाह निवासी सोनवार, श्रीनगर मौजूदा समय में जेवान और मुफ्ती गुलाम हसन पुत्र मोहम्मद अशूर, निवासी हिब-डांगरपोरा, सोपोर मौजूदा समय में रुत्सुना बीरवाह, बडगाम के रूप में हुई है।

यह मामला मुफ्ती गुलाम हसन कुमार की लिखित शिकायत के बाद सामने आया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अब्दुल हामिद शेख और आदिल शाह ने उन्हें नई दिल्ली रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी किए गए फर्जी नियुक्ति पत्र मुहैया कराए थे। अधिकारियों ने बताया कि इन पत्रों में नई दिल्ली के पहाड़गंज स्थित उत्तरी रेलवे के डीजीएम की जाली मुहरें और हस्ताक्षर थे।

शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू कश्मीर ने विस्तृत जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपियों ने सरकारी नौकरी दिलाने का लालच देकर मोटी रकम की ठगी की थी। सत्यापन से पुष्टि हुई कि नियुक्ति पत्र जाली थे। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि शिकायतकर्ता मुफ्ती गुलाम हसन कुमार भी इस घोटाले में सक्रिय रूप से शामिल था। सबूतों से पता चला कि उसने अन्य पीड़ितों से रोजगार दिलाने के बहाने पैसे लिए थे और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर फर्जी नौकरी के आदेश जारी किए थे। जांच के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट न्यायिक कार्यवाही के लिए अदालत में पेश की गई है। ईओडब्ल्यू कश्मीर ने आर्थिक अपराधों से निपटने और नागरिकों को धोखाधड़ी वाली भर्ती योजनाओं से बचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह

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