गांदरबल के एक पूर्व सरपंच के खिलाफ रिश्वतखोरी के मामले में आरोपपत्र दाखिल

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श्रीनगर, 16 दिसंबर (हि.स.)। जम्मू और कश्मीर भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को श्रीनगर की विशेष भ्रष्टाचार विरोधी अदालत में गांदरबल के एक पूर्व सरपंच के खिलाफ रिश्वतखोरी के मामले में आरोपपत्र दाखिल किया।

जम्मू और कश्मीर भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने श्रीनगर, कश्मीर के एसीबी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 13/2023 (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत) में आरोपी लोक सेवक मोहम्मद मुजफ्फर राथर जो उस समय गांदरबल के मानिगम का सरपंच था के खिलाफ रिश्वतखोरी के मामले में श्रीनगर की माननीय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार विरोधी अदालत के समक्ष आरोपपत्र प्रस्तुत किया। एफआईआर 01-08-2023 को एक लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उक्त आरोपी ने शिकायतकर्ता और उसकी बहन के बीच संपत्ति विवाद के निपटारे के लिए रिश्वत के रूप में 9,000 रुपये की मांग की थी। एसीबी ने 1 अगस्त, 2023 को एक लिखित शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उक्त आरोपी ने शिकायतकर्ता और उसकी बहन के बीच संपत्ति विवाद के निपटारे के लिए रिश्वत के रूप में 9,000 रुपये की मांग की थी।

इसके बाद एक जाल बिछाया गया और आरोपी को शिकायतकर्ता से 9000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। रिश्वत की रकम मौके पर ही बरामद कर ली गई और बाद में रासायनिक परीक्षणों से आरोपी के हाथों पर फिनोलफथेलिन की मौजूदगी की पुष्टि हुई। बयान में कहा गया है कि तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ रिकॉर्ड पर लाए गए ठोस सबूतों के आधार पर जांच में आरोपी लोक सेवक मोहम्मद मुजफ्फर राथर, तत्कालीन सरपंच मणिगम गांदरबल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत अपराध का सिद्ध होना सिद्ध हुआ है। सरकार से अभियोजन के लिए आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद न्यायिक निर्णय के लिए आज श्रीनगर के माननीय विशेष भ्रष्टाचार विरोधी न्यायाधीश की अदालत में आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है। अगली सुनवाई की तारीख 02-03-2026 तय की गई है।

हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता

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