सीबीके ने नागरिकता धोखाधड़ी मामले में एसकेआईएमएस की पूर्व प्रोफेसर पर आरोपपत्र किया दाखिल

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श्रीनगर, 05 फ़रवरी (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कश्मीर ने एसकेआईएमएस सौरा की पूर्व सहायक प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर संख्या 76/2022 में आरोपपत्र दाखिल किया है। आरोप है कि उन्होंने अपनी विदेशी नागरिकता छिपाकर धोखाधड़ी से सरकारी पद हासिल किया।

अधिकारियों के अनुसार आरोपपत्र श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 199 और 420 के तहत सैयद अकील अहमद की पत्नी अफशान शब्बीर जो शिबात, जादिबल की निवासी हैं के खिलाफ पेश किया गया है। यह मामला उन आरोपों से संबंधित है कि अफशान जिन्हें 2019 में शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एसकेआईएमएस), सौरा में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था, यूनाइटेड किंगडम की नागरिक और प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्डधारक हैं जिसके कारण वे लागू नियमों के तहत सरकारी पद पर नियुक्ति के लिए अपात्र हैं।

जांचकर्ताओं ने बताया कि अफशान ने विज्ञापन सूचना संख्या 04/2015 के जवाब में सेवारत उम्मीदवार के रूप में पद के लिए आवेदन किया था और राज्य विषय प्रमाण पत्र सहित आधिकारिक दस्तावेज जमा किए थे जिसमें उन्होंने स्वयं को भारतीय नागरिक और जम्मू-कश्मीर की स्थायी निवासी घोषित किया था। इन घोषणाओं के आधार पर उनका चयन हुआ और बाद में उन्हें नियुक्त किया गया।

जांच के दौरान ईओडब्ल्यू ने उनकी सेवा पुस्तिका, व्यक्तिगत फाइल, आवेदन पत्र और चयन समिति की कार्यवाही जैसे आधिकारिक रिकॉर्ड की जांच की। जांच में पता चला कि आरोपी ने सरकारी सेवा में आने से पहले ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त कर ली थी और कथित तौर पर आवेदन करते समय और पद पर बने रहते हुए इस जानकारी को छुपाया था। अधिकारियों ने बताया कि उसने जांच के दौरान ब्रिटिश पासपोर्ट और ओसीआई कार्ड होने की बात स्वीकार की। जांच में यह निष्कर्ष निकला कि अपनी नागरिकता की स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत करके आरोपी ने धोखाधड़ी से सरकारी पद प्राप्त किया जिसके परिणामस्वरूप उसे अनुचित लाभ हुआ और सरकार को नुकसान हुआ। उनकी सेवाएं सरकारी आदेश संख्या 23-एसकेआईएमएस दिनांक 20 अगस्त, 2022 के तहत समाप्त कर दी गईं।

जांच पूरी होने के बाद ईओडब्ल्यू ने न्यायिक जांच और आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

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हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह

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