जम्मू के पुलिस अधीक्षक को रिश्वत देने के आरोप में एक व्यवसायी के खिलाफ मामला दर्ज

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जम्मू, 24 दिसंबर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार-विरोधी ब्यूरो ने बुधवार को दक्षिण जम्मू के पुलिस अधीक्षक को 30000 रुपये की रिश्वत देने के आरोप में एक व्यवसायी के खिलाफ मामला दर्ज किया। अधिकारियों ने बताया कि यह रिश्वत जम्मू के गांधी नगर स्थित गोल मार्केट में आयोजित प्रदर्शनी-सह-बिक्री की तारीख बढ़ाने के बदले में दी गई थी।

मिली जानकारकी के अनुसार 24-12-2025 को जम्मू और कश्मीर भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 8 के तहत एफआईआर संख्या 01 2024 के मामले में जम्मू स्थित विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार विरोधी न्यायालय के समक्ष मेसर्स एशियन एसोसिएट्स के मालिक चंदर शेखर वोहरा के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

उन्होंने गोल मार्केट गांधी नगर जम्मू में प्रदर्शनी सह बिक्री की तिथि बढ़ाने के संबंध में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए पुलिस अधीक्षक सिटी साउथ जम्मू को रिश्वत की पेशकश की थी। बयान में कहा गया है कि यह मामला पुलिस स्टेशन एसीबी जम्मू में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सिटी साउथ जम्मू द्वारा दर्ज कराई गई लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था।

जिसमें आरोप लगाया गया था कि उक्त व्यक्ति ने उनसे अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए संपर्क किया था। ---------------

हिन्दुस्थान समाचार / SONIA LALOTRA

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