जम्मू संभाग के भद्रवाह में बिना इजाज़त ट्रेकिंग या कैंपिंग नहीं: एडीसी

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भद्रवाह, 08 जुलाई (हि.स.)।

जम्मू-कश्मीर के डोडा ज़िले के अधिकारियों ने सुरक्षा चिंताओं और संभावित प्राकृतिक खतरों का हवाला देते हुए भद्रवाह सब-डिविज़न में ट्रेकिंग, हाइकिंग, कैंपिंग और दूसरी एडवेंचर गतिविधियों पर रोक लगा दी है। एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि भद्रवाह के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सुनील कुमार भित्याल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया।

अधिकारी ने कहा कि जारी यह आदेश तुरंत लागू हो गया है और अगले आदेश तक लागू रहेगा। आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति, समूह, ट्रेकिंग एजेंसी, टूर ऑपरेटर, गाइड, संस्थान या संगठन सक्षम अधिकारी से पहले लिखित अनुमति लिए बिना भद्रवाह के इलाके में कोई भी एडवेंचर गतिविधि नहीं करेगा, आयोजित नहीं करेगा या उसमें मदद नहीं करेगा। आदेश में इन प्रतिबंधों के पीछे सुरक्षा चिंताओं, मुश्किल रास्तों, खराब मौसम, भूस्खलन, अचानक बाढ़ और अन्य अप्रत्याशित प्राकृतिक खतरों का हवाला दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि इस कदम का मकसद बेहतर निगरानी, तालमेल और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसमें कहा गया है कि ये प्रतिबंध खानाबदोश समुदायों (जैसे गुर्जर-बकरवाल और गद्दी) पर लागू नहीं होंगे, हालांकि उनकी आवाजाही सक्षम अधिकारियों की अनुमति के अधीन रहेगी।

पुलिस, सेना, भद्रवाह विकास प्राधिकरण, वन विभाग और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि किसी भी उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता और अन्य लागू कानूनों के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह

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