बारामूला पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 29 लाख रुपये की संपत्ति ज़ब्त की
बारामूला, 05 जुलाई (हि.स.)। नशीले पदार्थों और ड्रग तस्करी के खिलाफ़ अपने लगातार अभियान को जारी रखते हुए बारामूला पुलिस ने रविवार को एक कुख्यात ड्रग तस्कर की 29 लाख रुपये की अचल संपत्ति ज़ब्त कर ली।
यादीपोरा, पलहल्लन, पट्टन के रहने वाले मोहम्मद यूसुफ डार के बेटे मुश्ताक अहमद डार की प्रॉपर्टीज़ को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ (1) के तहत ज़ब्त किया गया। आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि ज़ब्त की गई प्रॉपर्टीज़ में यादीपोरा, पलहल्लन में एक मंज़िला रिहायशी घर और हैदरबेग, पट्टन में दो मंज़िला कमर्शियल बिल्डिंग में चार दुकानें शामिल हैं जिनकी कुल अनुमानित कीमत 29 लाख से ज़्यादा है।
आरोपी एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामलों में शामिल है और उसे पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत भी हिरासत में लिया गया है। यह ज़ब्ती एनडीपीएस एक्ट के चैप्टर वी- ए के तहत की गई विस्तृत जांच के बाद हुई।
जांच के दौरान वैल्यूएशन सर्टिफिकेट, रेवेन्यू रिकॉर्ड और आय से जुड़े दस्तावेज़ों से यह मानने के लिए ठोस आधार मिले कि ज़ब्त की गई प्रॉपर्टीज़ गैर-कानूनी नशीले पदार्थों की तस्करी से हुई कमाई से खरीदी गई थीं। बयान में कहा गया है कि आरोपी के खिलाफ़ मामलों में सक्षम अदालत में पहले ही चालान पेश किया जा चुका है।
हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता

