बांदीपुरा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग तस्कर की संपत्ति की कुर्क

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श्रीनगर, 26 मार्च (हि.स.)। बांदीपुरा में पुलिस ने एक ड्रग तस्कर की संपत्ति कुर्क की है जिसमें वाहन ऑटो लोड कैरियर पंजीकरण संख्या जेके01 ऐसी -0761 के रूप में चल संपत्ति शामिल है जिसका मूल्य लगभग 1.5 लाख है। उक्त वाहन को ड्रग तस्कर इरफान राशिद सोफी पुत्र अब्दुल राशिद सोफी निवासी बराड़ बांदीपोरा द्वारा अवैध दवाओं और पदार्थों की बिक्री के माध्यम से हासिल किया गया था जो पीएस अरागाम के एनडीपीएस अधिनियम के तहत एफआईआर संख्या 02/2026 मामले में शामिल है। संपत्ति को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 एफ के प्रावधानों के तहत प्रशासक और सक्षम प्राधिकारी (तस्कर और विदेशी मुद्रा मैनिपुलेटर्स- संपत्ति जब्ती अधिनियम), नई दिल्ली से पुष्टि के साथ जब्त कर लिया गया था।

बांदीपोरा पुलिस समुदाय को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों से बचाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है और इस अवैध व्यापार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखने की प्रतिज्ञा करती है। इस लड़ाई में जनता का सहयोग महत्वपूर्ण है, और नशीली दवाओं से संबंधित गतिविधियों के बारे में जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति से निकटतम पुलिस स्टेशन से संपर्क करने का आग्रह किया जाता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता

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