कठुआ से गौवंश बाहर ले जाने पर पाबंदी, डीएम ने जारी किया आदेश

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कठुआ से गौवंश बाहर ले जाने पर पाबंदी, डीएम ने जारी किया आदेश


कठुआ, 07 मार्च (हि.स.)। जिला मजिस्ट्रेट कठुआ राजेश शर्मा ने गौवंश के अवैध परिवहन को रोकने के लिए अहम आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार जिला कठुआ से गाय, भैंस, बैल, बछड़े सहित किसी भी बोवाइन पशु को अन्य जिलों में ले जाने पर रोक लगा दी गई है।

जारी आदेश में कहा गया है कि अब ऐसे पशुओं को जिले से बाहर ले जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कठुआ की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह आदेश 1 मार्च 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा या अगले आदेश तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के अनुसार यह कदम पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और पशु परिवहन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सचिन खजूरिया

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