श्रीनगर में दो ड्रग तस्करों की लगभग 3.5 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

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श्रीनगर, 06 जून (हि.स.)। श्रीनगर में दो ड्रग तस्करों की लगभग 3.5 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यह कार्रवाई ड्रग तस्करी के खिलाफ पुलिस की चल रही कार्रवाई और 'नशा मुक्त जम्मू और कश्मीर अभियान' के तहत मादक पदार्थों के व्यापार से अर्जित संपत्तियों को निशाना बनाने के प्रयासों का हिस्सा है।

उन्होंने बताया कि पहले मामले में निगीन पुलिस स्टेशन ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68(एफ)(1) के तहत लगभग 1.30 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त की है। प्रवक्ता ने बताया कि जब्त की गई संपत्ति में हजरतबल के हब्बाक क्रॉसिंग पर स्थित दो मंजिला आवासीय मकान और जमीन शामिल है जो राहिल मंजूर मल्ला की है।

एक अलग कार्रवाई में सौरा पुलिस स्टेशन ने ऊपरी सौरा की कील खान गली निवासी आदिल राशिद गुडू के लगभग 2.20 करोड़ रुपये मूल्य के एक आवासीय मकान को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत जब्त कर लिया है। गुडू अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त है। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान दोनों संपत्तियों की पहचान मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त आय से अर्जित संपत्ति के रूप में की गई। एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत संपत्तियों को औपचारिक रूप से जब्त कर लिया गया है।

पुलिस ने बताया कि कुर्की आदेशों के तहत मालिकों को आगे की कानूनी कार्यवाही लंबित रहने तक संपत्तियों को बेचने, हस्तांतरित करने, पट्टे पर देने, किसी अन्य को देने, बदलने, निपटाने या किसी तीसरे पक्ष का हित बनाने से प्रतिबंधित किया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता

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