एफएसएसए अधिनियम 2006 के तहत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर 303,000 रुपये का जुर्माना लगाया

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एफएसएसए अधिनियम 2006 के तहत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर 303,000 रुपये का जुर्माना लगाया


कठुआ, 27 जुलाई (हि.स.)। खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के उद्देश्य से अतिरिक्त उपायुक्त कठुआ रणजीत सिंह ने जिले के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कुल 303,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (एफएसएसए) 2006 के तहत घटिया और गलत ब्रांड वाली वस्तुओं के साथ-साथ स्वच्छता की स्थिति बनाए रखने में विफल रहने के दोषी पाए गए डिफॉल्टरों के खिलाफ जुर्माना लगाया गया। निर्माताओं, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं सहित अपराधियों की पहचान जिले के खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा किए गए कठोर निरीक्षण और मूल्यांकन के माध्यम से की गई थी। इन प्रतिष्ठानों को एफएसएसए अधिनियम के कई प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जिसमें घटिया और गलत ब्रांड वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री से लेकर उचित पंजीकरण और स्वच्छता स्थितियों के रखरखाव की कमी तक शामिल है। यह प्रवर्तन कार्रवाई सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और यह सुनिश्चित करने के लिए कठुआ प्रशासन की चल रही प्रतिबद्धता का हिस्सा है कि उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध सभी खाद्य उत्पाद उच्चतम सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं। एडीसी रणजीत सिंह ने खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुपालन के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि जुर्माना एक सख्त अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि गैर-अनुपालन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित और स्वस्थ भोजन मिले, डिफॉल्टरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। जुर्माना लगाने के अलावा, कठुआ प्रशासन सभी व्यवसायों से नियामक अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग करने और भविष्य के दंड से बचने और उपभोक्ता विश्वास बनाए रखने के लिए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने का आग्रह करने के अलावा चेतावनी भी जारी करता है।

हिन्दुस्थान समाचार / सचिन खजूरिया / बलवान सिंह

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