एसीबी ने जम्मू के पूर्व एसीआर और चार प्राइवेट लाभार्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की
जम्मू, 15 सितंबर (हि.स.)। एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) जम्मू-कश्मीर ने जम्मू में 'गैर मुमकिन खड्ड' ज़मीन के ट्रांसफर के लिए कथित तौर पर गैर-कानूनी मंज़ूरी देने के मामले में जम्मू के पूर्व असिस्टेंट कमिश्नर (रेवेन्यू) और चार प्राइवेट लाभार्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। न
एक प्रवक्ता ने जारी एक बयान में कहा कि एसीबी जम्मू ने पुलिस स्टेशन एसीबी सेंट्रल, जम्मू में एफआईआर नंबर 12/2026 दर्ज की है। यह एफआईआर जम्मू के तत्कालीन असिस्टेंट कमिश्नर (रेवेन्यू) निसार अहमद शाद और चार प्राइवेट लाभार्थियों के खिलाफ दर्ज की गई है। यह एफआईआर शुरुआती जांच नंबर के नतीजों के आधार पर दर्ज की गई है।
जांच से शुरुआती तौर पर पता चला कि आरोपित सरकारी अधिकारी ने 23.05.2018 से 11.07.2018 के बीच जम्मू के असिस्टेंट कमिश्नर (रेवेन्यू) के तौर पर काम करते हुए अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने जम्मू के चावड़ी और डीली स्थित 'गैर मुमकिन खड्ड' ज़मीन के ट्रांसफर/बिक्री के लिए नौ मंज़ूरियां दीं।
प्रवक्ता ने कहा कि ये मंज़ूरियां कथित तौर पर लागू रेवेन्यू कानूनों, सरकारी आदेशों और 'गैर मुमकिन खड्ड' के तौर पर दर्ज ज़मीन के संबंध में हाईकोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करके दी गई थीं।
जांच में यह भी पता चला कि मंज़ूरियां जम्मू के डिप्टी कमिश्नर की मंज़ूरी से दी गई दिखाई गई थीं। हालांकि जम्मू के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से की गई जांच-पड़ताल में पता चला कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई मंज़ूरी, नोटशीट या औपचारिक अधिकार सौंपने का आदेश मौजूद नहीं था। इसके अनुसार जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2006 की धारा 5(1)(डी) और धारा 5(2), तथा आरपीसी की धारा 120-बी, 467, 468 और 471 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच जारी है।
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हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह

