एसीबी ने 3 लाख रुपये की रिश्वत के मामले में किश्तवाड़ के पूर्व पटवारी पर किया केस दर्ज

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किश्तवाड़, 11 अगस्त (हि.स.)।

एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने किश्तवाड़ के एक पूर्व पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उसने 'फर्द' (ज़मीन का रिकॉर्ड) जारी करने के लिए 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी और चेक के ज़रिए 3 लाख रुपये लिए थे। एजेंसी द्वारा जारी एक बयान में एसीबी के प्रवक्ता ने बताया कि किश्तवाड़ के पटवार हल्का त्रिगाम के तत्कालीन पटवारी मोहम्मद आरिफ मीर के खिलाफ एसीबी डोडा पुलिस स्टेशन में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित) की धारा 7 के तहत मामला (एफआईआर नंबर 02/2026) दर्ज किया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि यह मामला एसीबी डीकेआर जम्मू द्वारा की गई जांच के बाद शुरू किया गया।

जांच उन आरोपों पर आधारित थी कि मीर ने सरकारी कर्मचारी के तौर पर अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने शिकायतकर्ता से 'फर्द' जारी करने के लिए 5 लाख रुपये मांगे और अवैध रूप से चेक के ज़रिए 3 लाख रुपये लिए जिसके बाद 'फर्द' जारी कर दी गई। जांच के दौरान एसीबी ने सक्षम अदालत से सर्च वारंट हासिल किया और मजिस्ट्रेट व स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में आरोपी पटवारी के घर मालिपेठ, ग्रिड स्टेशन के पास, किश्तवाड़ की तलाशी ली। प्रवक्ता ने कहा कि मामले की आगे की जांच जारी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह

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