एसीबी ने उड़ी के नायब तहसीलदार और पटवारी के खिलाफ 50,000 रुपये रिश्वत मामले में आरोप पत्र किया दाखिल

WhatsApp Channel Join Now

श्रीनगर, 03 अप्रैल (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के भ्रष्टाचार-विरोधी ब्यूरो (एसीबी) ने शुक्रवार को बारामूला जिले के उड़ी के एक नायब तहसीलदार और एक पटवारी के खिलाफ राजस्व दस्तावेज उपलब्ध कराने के बदले रिश्वत मांगने और लेने के आरोप में आरोप पत्र दाखिल किया है।

अधिकारियों ने बताया कि एक आरोपी को 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। एक प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के भ्रष्टाचार-विरोधी ब्यूरो (एसीबी) ने दो लोक सेवकों, तत्कालीन नायब तहसीलदार उड़ी अल्ताफ हुसैन खान और पटवारी हलका उड़ी प्रदीप कुमार के खिलाफ रिश्वतखोरी/फंसाने के मामले में माननीय न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। इन दोनों पर एसीबी थाने बारामूला की एफआईआर संख्या 12-2024 में संलिप्तता का आरोप है।

उन्होंने बताया कि 11.09.2023 को एसीबी को बारामूला जिले के उड़ी निवासी से शिकायत मिली जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने 10 मरला जमीन खरीदी और उस पर घर बनाया। विक्रेता से विवाद होने के कारण शिकायतकर्ता ने आवश्यक राजस्व दस्तावेजों के लिए उड़ी तहसील कार्यालय से संपर्क किया।

आरोप है कि आरोपी अधिकारियों ने आवश्यक रिपोर्ट/दस्तावेज उपलब्ध कराने के बदले में 10 लाख रुपये की रिश्वत की मांग कीबजिसे बाद में बातचीत के बाद 1 लाख रुपये में कम कर दिया गया। प्रवक्ता ने बताया कि भ्रष्टाचार के आगे न झुकते हुए, शिकायतकर्ता ने कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए एसीबी बारामूला पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई। सत्यापन के बाद मामला दर्ज किया गया और जाल बिछाया गया।

ऑपरेशन के दौरान आरोपी अल्ताफ हुसैन खान को शिकायतकर्ता से 50,000 रुपये की रिश्वत मांगते और लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि रिश्वत की राशि उसके पास से बरामद की गई और उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में माननीय न्यायालय द्वारा उन्हें समय-समय पर पुलिस/न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

जांच में प्रथम दृष्टया दोनों आरोपी अधिकारियों की संलिप्तता सिद्ध हो गई है जिसमें पटवारी प्रदीप कुमार की भूमिका भी शामिल है जो जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों पर आधारित है। प्रवक्ता ने कहा कि जांच पूरी होने और जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकार से अभियोजन के लिए आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद एसीबी ने आज दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और धारा 12 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा के तहत बारामूला स्थित माननीय विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार विरोधी न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र (चालान) दाखिल किया है।

उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 02/05/2026 तय की है। यह वर्ष 2026 में पुलिस स्टेशन एसीबी बारामूला द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी न्यायालय, बारामूला के विशेष न्यायाधीश के समक्ष विभिन्न भ्रष्टाचार मामलों में दायर की गई सातवीं आरोपपत्र है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता

Share this story