एसीबी ने रियासी में कथित राशन घोटाले के लिए पूर्व टीएसओ, अन्य पर मामला किया दर्ज
श्रीनगर, 24 मार्च: (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को रियासी जिले में तैनात एक पूर्व तहसील आपूर्ति अधिकारी (टीएसओ) और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कथित तौर पर अतिरिक्त राशन का दुरुपयोग करने और परिवहन धन की हेराफेरी करने जिससे सरकारी खजाने को काफी नुकसान हुआ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।
एक प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जम्मू-कश्मीर पीसी अधिनियम की धारा 5(1) (सी) (डी) आर/डब्ल्यू धारा 5 (2) के तहत मामला एफआईआर संख्या 06/2026 दर्ज किया है। प्रणव गंडोत्रा, तत्कालीन टीएसओ अरनास/धर्मरी रियासी के साथ-साथ सीए और पीडी विभाग के तत्कालीन अधिकारियों/कर्मचारियों और अन्य के खिलाफ पी/एस एसीबी उधमपुर में आरपीसी की 2006 और 120-बी और 409 दर्ज की गई और जांच शुरू की गई।
उन्होंने कहा कि एसीबी द्वारा किए गए सत्यापन से पता चला कि प्रणव गंडोत्रा ने अप्रैल 2011 से जनवरी 2013 तक तहसील आपूर्ति अधिकारी (टीएसओ) अरनास/धर्मरी जिला रियासी के रूप में अपनी पोस्टिंग के दौरान धोखाधड़ी से 22298.80 क्विंटल अतिरिक्त राशन के अलावा रुपये की राशि प्राप्त की है। तत्कालीन सहायक निदेशक व्यापार और स्टोर, सीए और पीडी विभाग जम्मू और अन्य के साथ परिवहन/गाड़ी शुल्क के रूप में 103.63 लाख (लगभग)। उक्त कोटा संबंधित डिपो को वितरित नहीं किया गया बल्कि कालाबाजारी कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। प्रवक्ता ने आगे कहा कि इस तरह से कार्य करके तत्कालीन टीएसओ अरनास/धर्मरी जिला रियासी अर्थात् परनव गंडोत्रा और अन्य ने अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग करके और एक-दूसरे के साथ आपराधिक साजिश में उक्त राशन/गाड़ी शुल्क का दुरुपयोग किया जिससे खुद को अनुचित लाभ हुआ और साथ ही सरकारी खजाने को भी नुकसान हुआ।
हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता

