एसीबी ने बांदीपोरा के पूर्व डी डी सी और चार अन्य पर गैर-कानूनी नियुक्ति मामले में चार्जशीट दाखिल की

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बांदीपोरा, 30 जून (हि.स.)। एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को कहा कि उसने बारामूला की एंटी-करप्शन कोर्ट के स्पेशल जज के सामने बांदीपोरा के पूर्व डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर (डी डी सी) और चार अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इन पर आरोप है कि इन्होंने एक गैर-कानूनी सरकारी नियुक्ति में मदद की जिससे लाभार्थी को गलत तरीके से फायदा हुआ और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा।

जारी एक बयान में प्रवक्ता ने कहा कि एसीबी जम्मू-कश्मीर ने बारामूला के एंटी-करप्शन स्पेशल जज की कोर्ट में पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की। इनमें बांदीपोरा के तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर भी शामिल हैं और यह मामला पुलिस स्टेशन एसीबी बारामूला की एफआईआर नंबर 08/2017 से जुड़ा है।

प्रवक्ता ने बताया कि आरोपियों पर जम्मू-कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2006 की धारा 5(1)(d) और धारा 5(2) के साथ-साथ आईपीसी की धारा 120-B के तहत आरोप लगाए गए हैं। यह मामला कथित तौर पर गैर-कानूनी और धोखाधड़ी से की गई नियुक्ति से जुड़ा है।

प्रवक्ता ने कहा कि यह मामला एसीबी की जांच से सामने आया। जांच में पता चला कि बांदीपोरा जिले में शुरू में पूरी तरह से अस्थायी आधार पर 'ऑर्डरली' के तौर पर रखे गए एक व्यक्ति को बाद में गैर-कानूनी और धोखाधड़ी से नियमित सरकारी कर्मचारी के तौर पर दिखाया और माना गया जबकि उसकी नियुक्ति या नियमितीकरण का कोई कानूनी आदेश नहीं था।

प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान यह पाया गया कि सर्विस बुक समेत सरकारी रिकॉर्ड कथित तौर पर इस तरह से तैयार, प्रोसेस और प्रमाणित किए गए थे कि लाभार्थी बिना किसी कानूनी अधिकार के नियमित वेतन, सर्विस बेनिफिट्स और प्रमोशन का लाभ उठा सके।

जांच में यह भी पता चला कि लाभार्थी ने कथित तौर पर अनधिकृत वेतन और उससे जुड़े सर्विस बेनिफिट्स हासिल किए जिससे उसे गलत तरीके से फायदा हुआ और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा।

प्रवक्ता ने कहा कि जांच पूरी होने और कार्यरत सरकारी कर्मचारी के खिलाफ ज़रूरी प्रॉसिक्यूशन मंज़ूरी मिलने के बाद एसीबी ने मुश्ताक अहमद शेख (बांदीपोरा के तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, जो अब रिटायर हो चुके हैं) और सुंबल के इरिगेशन डिवीज़न के तत्कालीन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (जो अब रिटायर हो चुके हैं) के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मोहम्मद रमज़ान गनाई, सिंचाई विभाग, सुंबल के तत्कालीन हेड क्लर्क (रिटायर्ड), तारिक़ अहमद खान, सिंचाई विभाग, सुंबल के तत्कालीन एस्टेब्लिशमेंट क्लर्क (अब सीनियर असिस्टेंट), और निसार अहमद इत्तू, फ़ायदा उठाने वाले आरोपी जो अभी जूनियर असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, चार्जशीट दाखिल की है।

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हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह

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