एसीबी ने अवैध पेट्रोल पंप के लाभार्थी और अधिकारियों पर मामला किया दर्ज

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श्रीनगर, 4 नवंबर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में कहचरायी भूमि पर एक पेट्रोल पंप के अवैध निर्माण के संबंध में एक औपचारिक मामला दर्ज किया है। यह मामला श्रीनगर एसीबी पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 21/2025 के तहत दर्ज किया गया है, जो अरिगाम गाँव के निवासियों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर एक विस्तृत सत्यापन के बाद दर्ज किया गया है।

एसीबी ने सत्यापन में पाया कि अरिगाम बडगाम निवासी अली मोहम्मद खान, पुत्र सोनाउल्लाह खान ने जून 2020 में अरिगाम में कहचरायी भूमि पर हेरफेर और भ्रामक जानकारी के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त करके एक पेट्रोल पंप का निर्माण किया था।

जांच से पता चला कि 2018 के दौरान अरिगाम और खानसाहब के तत्कालीन पटवारी, नायब तहसीलदार और तहसीलदार ने सर्वेक्षण संख्या 531 और 533 मिन के तहत मालिकाना भूमि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किए थे। हालाँकि उन्होंने जानबूझकर यह उल्लेख करना छोड़ दिया कि इन भूखंडों तक पहुँच केवल राज्य/कचराइ भूमि (सर्वेक्षण संख्या 535) के माध्यम से थी जो स्थल और मुख्य सड़क के बीच स्थित थी।

यह भी पाया गया कि संबंधित पटवारी ने खाका दस्ती तैयार करते समय सर्वेक्षण संख्या 532 (शामिलात भूमि) के अस्तित्व को छिपाया जिससे ज़मीनी स्थिति गलत साबित हुई। मार्च 2018 में बडगाम के अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने के बावजूद, क्षेत्रीय अधिकारियों ने इस स्थल को ईंधन के परिवहन और भंडारण के लिए उपयुक्त बताकर गलत प्रमाण पत्र दिया।

इन भ्रामक रिपोर्टों के आधार पर तत्कालीन उपायुक्त बडगाम ने लाभार्थी के पक्ष में गैर-सन्निहित सर्वेक्षण संख्याओं पर एक पेट्रोल पंप लाइसेंस (सं. डीसीबी/2020/10 दिनांक 22 मई, 2020) जारी किया। तत्कालीन उप-विभागीय मजिस्ट्रेट खानसाहब ने भी बिना किसी स्वतंत्र सत्यापन या अभिलेख जाँच के इन रिपोर्टों को उच्च अधिकारियों को भेज दिया।

एसीबी ने कहा कि राजस्व अधिकारियों और लाभार्थी ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर राज्य की भूमि पर अतिक्रमण को बढ़ावा देने के लिए अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग किया और व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुँचाया।

आरोपी लोक सेवकों और लाभार्थी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) की धारा 7 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत अपराध स्थापित किए गए हैं। मामले की आगे की जाँच जारी है।

हिन्दुस्थान समाचार / SONIA LALOTRA

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