प्रशासनिक परिषद ने जेकेपी में बॉट जनजाति के लिए शारीरिक मानक में छूट को मंजूरी दी

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जम्मू, 9 जून (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में जम्मू-कश्मीर के बौद्ध अल्पसंख्यक “बॉट जनजाति“ के संबंध में जम्मू-कश्मीर पुलिस में भर्ती के लिए शारीरिक मानक में 2 इंच तक छूट देने को मंजूरी दी गई। बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव अटल डुल्लू और उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव मंदीप कुमार भंडारी शामिल हुए।

अन्य श्रेणियों के लिए, पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई मानक 5’6’’ और महिला उम्मीदवारों के लिए 5’2’’ निर्धारित है। ’बॉट जनजाति’ को वर्ष 2023 में संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989 के तहत भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। इससे पहले हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल सोसाइटी, पाड्डर, जिला किश्तवाड़ ने इस संबंध में माननीय उपराज्यपाल के समक्ष प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया था। अनुसूचित जनजाति श्रेणी के “बॉट जनजाति“ से संबंधित तीन हजार से अधिक बौद्ध किश्तवाड़ जिले के उप-मंडल पाड्डर के 04 राजस्व गांवों में रहते हैं। इस फैसले से नजदीकी इलाकों में रहने वाले हांगू, लॉसैन, कब्बन और तुन को फायदा होने वाला है।

हिन्दुस्थान समाचार/राहुल/बलवान

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