एनडीपीएस के तहत 1 करोड़ रुपये मूल्य का एक दो मंजिला आवासीय मकान जब्त
श्रीनगर, 23 दिसंबर (हि.स.)। मादक पदार्थों की तस्करी और उससे अर्जित संपत्तियों पर चल रही अपनी कार्रवाई के तहत रैनावारी पुलिस स्टेशन ने आज मादक औषधि एवं मनोरोगी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के प्रावधानों के तहत लगभग 1 करोड़ रुपये मूल्य के एक दो मंजिला आवासीय मकान को जब्त कर लिया।
जारी बयान के अनुसार जब्त की गई संपत्ति में सैदाकदल के सुल्तान मोहल्ला स्थित 12 मरला जमीन पर बना एक दो मंजिला आवासीय मकान शामिल है जो आरोपी निसार अहमद बोता पुत्र मोहम्मद शफी बोता निवासी सुल्तान मोहल्ला सैदाकदल का है।
आरोपी रैनावारी पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20-29 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 39/2022 में शामिल है। जांच के दौरान यह स्थापित हुआ कि उक्त संपत्ति मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त अवैध आय से अर्जित की गई थी। परिणामस्वरूप, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत संपत्ति को जब्त कर लिया गया। कुर्की की कार्यवाही निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार और दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में की गई। कुरकी आदेश के अनुसार मालिक को उक्त संपत्ति को बेचने, पट्टे पर देने, हस्तांतरित करने, उसमें परिवर्तन करने या किसी तीसरे पक्ष का हित उत्पन्न करने से अगले आदेश तक प्रतिबंधित किया गया है।
श्रीनगर पुलिस ने मादक पदार्थों के तस्करों के वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने और नशीले पदार्थों के व्यापार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता

