सीबीआई को झटका, रुबैया अपहरण मामले में गिरफ्तार शफात अहमद शांगलू को कोर्ट ने किया रिहा

WhatsApp Channel Join Now
सीबीआई को झटका, रुबैया अपहरण मामले में गिरफ्तार शफात अहमद शांगलू को कोर्ट ने किया रिहा


जम्मू, 02 दिसंबर (हि.स.)। सीबीआई को एक बड़ा झटका देते हुए एक स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को शफात अहमद शांगलू को रिहा कर दिया, जिसे एजेंसी ने एक दिन पहले 1989 में तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण के मामले में गिरफ्तार किया था।

कोर्ट ने 8 दिसंबर, 1989 को हुए अपहरण के बदले में पूछताछ के लिए शांगलू की सीबीआई कस्टडी देने से मना कर दिया। एजेंसी ने जम्मू की टाडा कोर्ट में 35 साल पुराने केस में एक दिन पहले गिरफ्तार शांगलू की कस्टडी मांगी थी। रुबैया का अपहरण करने के लिए प्रतिबंधित जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की साज़िश का हिस्सा होने के आरोप में सीबीआई ने सोमवार को शंगलू को गिरफ्तार किया था, उसके सिर पर 10 लाख रुपये का इनाम था। शंगलू पर जेकेएलएफ चीफ यासीन मलिक का करीबी माना जाता है।

सीबीआई के वकील एस के भट ने स्पेशल टाडा कोर्ट में पेश करने के बाद इस आधार पर कस्टडी मांगी थी कि वह इतने सालों से फरार था। सीबीआई ने यह भी कहा कि शंगलू ने 1989 में रणबीर पीनल कोड और टाडा एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत अपराध करने में मलिक और दूसरों के साथ साज़िश रची थी। सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा कि भगोड़े पर 10 लाख रुपये का इनाम था और उसे कानून के मुताबिक तय समय के अंदर जम्मू में टाडा कोर्ट में पेश किया गया।

अधिकारियों के मुताबिक शंगलू कथित तौर पर जेकेएलएफ का होल्डिंग था और उसका फाइनेंस संभालता था। मलिक आतंकी मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में सज़ा काट रहा है। उसे गृह मंत्रालय के आदेश के कारण कोर्ट में फिजिकली पेश नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उसके आने-जाने पर रोक है।-----------------

हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता

Share this story