विदेश में फर्जी नौकरी का वादा करके युवक को ठगने के आरोप में व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज

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श्रीनगर, 25 जुलाई (हि.स.)। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कश्मीर ने शनिवार को कहा कि उसने पट्टन निवासी के खिलाफ एक युवक को कंबोडिया में 90,000 रुपये प्रति माह की नौकरी दिलाने का वादा करके लाखों रुपये ठगने के आरोप में मामला दर्ज किया है जहां पीड़ित को ऑनलाइन धोखाधड़ी में फंसाया गया था।

प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि क्राइम ब्रांच जम्मू-कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), कश्मीर ने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एफआईआर संख्या 19/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) के तहत मोहम्मद यासीन राथर पुत्र निसार अहमद राथर निवासी कृपालपोरा पायिन पट्टन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी द्वारा शिकायत किए जाने के बाद जांच शुरू की गई थी। आरोपी ने शिकायतकर्ता को धोखे से कंबोडिया में 90,000 रुपये मासिक वेतन पर कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी दिलाने का वादा किया था। इस वादे पर विश्वास करके शिकायतकर्ता ने आरोपी के बैंक खाते में लाखों रुपये ट्रांसफर कर दिए और वीजा प्रक्रिया, यात्रा और अन्य संबंधित खर्चों पर भी बड़ी रकम खर्च की। हालांकि कंबोडिया पहुंचने पर उसे वादा की गई नौकरी देने के बजाय ऑनलाइन धोखाधड़ी में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया।

जांच में आरोप सिद्ध हुए हैं और तदनुसार सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है।

प्रवक्ता ने जनता को इस तरह की आर्थिक धोखाधड़ी के प्रति सतर्क रहने और ऐसी किसी भी घटना की सूचना एसएसपी, ईओडब्ल्यू कश्मीर (क्राइम ब्रांच जम्मू-कश्मीर) को देने की सलाह दी।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता

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