सिरमौर में कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए आवेदन की तारीख 10 अप्रैल तक बढ़ी
नाहन, 31 मार्च (हि.स.)। जिला सिरमौर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से लागू केंद्र प्रायोजित योजना “प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना” के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब इच्छुक उम्मीदवार 31 मार्च की बजाय 10 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। जिला कल्याण अधिकारी गावा सिंह नेगी ने बताया कि यह निर्णय अधिक से अधिक पात्र युवाओं को इस योजना का लाभ देने के उद्देश्य से लिया गया है।
उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के योग्य युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और ऑफिस ऑटोमेशन जैसे आधुनिक विषयों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के लिए तीन महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रतिदिन दो घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए आवेदक का किसी भी विषय में स्नातक होना आवश्यक है।
इसके अलावा ऑफिस ऑटोमेशन, अकाउंटिंग और पब्लिशिंग असिस्टेंट से जुड़े प्रशिक्षण के लिए भी तीन महीने का कोर्स रखा गया है, जिसमें प्रतिदिन चार घंटे प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास निर्धारित की गई है।
जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित और हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है। योजना के तहत बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि कुल सीटों में 30 प्रतिशत सीटें महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखी गई हैं।
उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय नाहन या संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में 10 अप्रैल 2026 से पहले जमा कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म एनआईईएलआईटी शिमला की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / जितेंद्र ठाकुर

