शिमला में पटाखों की अवैध बिक्री पर कार्रवाई, दुकान से 22 कार्टन जब्त

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शिमला में पटाखों की अवैध बिक्री पर कार्रवाई, दुकान से 22 कार्टन जब्त


शिमला, 28 अक्टूबर (हि.स.)। शिमला जिले में पटाखों के अवैध भंडारण और बिक्री के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रामपुर के तलाई (नोगली) में एक दुकान से पटाखों के 22 कार्टन जब्त किए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में दुकान के मालिक दीपक बंसल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला पटाखों के अवैध भंडारण और बिक्री से संबंधित है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि जिले में पटाखों की बिक्री और भंडारण के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। पटाखे बेचने के लिए वैध लाइसेंस होना चाहिए और बिक्री प्रशासन की ओर से निर्धारित स्थानों पर ही की जा सकती है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें एफआईआर दर्ज करने और संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाने की कार्रवाई भी शामिल है।

प्रशासन के अनुसार पटाखों की बिक्री और भंडारण को नियंत्रित करने के लिए विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 के प्रावधान लागू होते हैं। बिना वैध लाइसेंस पटाखे बेचना और उनका अवैध रूप से भंडारण करना कानून का उल्लंघन है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रामपुर में इस मामले में बुधवार को एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी दीपक बंसल पुत्र रविंद्र बंसल रामपुर के निवासी हैं। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 125 और 288 तथा विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने आरोपी की तलाई (नोगली) स्थित दुकान से पटाखों के 22 कार्टन जब्त किए हैं। जब्त पटाखों को बुशहर हाउस रामपुर में रखा गया है। मामले की जांच रामपुर पुलिस कर रही है।

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि त्योहारों के दौरान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। पटाखों का अवैध भंडारण और असुरक्षित स्थानों पर उनकी बिक्री आग लगने और अन्य दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। उन्होंने विक्रेताओं से आवश्यक लाइसेंस लेने और प्रशासन की ओर से तय स्थानों पर ही पटाखे बेचने की अपील की।

उन्होंने आम लोगों से भी अधिकृत विक्रेताओं से ही पटाखे खरीदने का आग्रह किया। प्रशासन और पुलिस नियमों के उल्लंघन पर निगरानी रखेंगे और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा

Livevns.news Desk
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