नाहन, पांवटा और राजगढ़ में प्रचार पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
नाहन, 14 मई (हि.स.)। सिरमौर जिला प्रशासन ने नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा आदेश जारी करते हुए नाहन, पांवटा साहिब और नगर पंचायत राजगढ़ में मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह आदेश 17 मई को होने वाले मतदान को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) प्रियंका वर्मा द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 304(बी) के तहत मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले किसी भी प्रकार की चुनावी सभा, जुलूस, सार्वजनिक बैठक या प्रचार कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध 17 मई को दोपहर 3 बजे तक प्रभावी रहेगा।
प्रशासन ने चुनावी माहौल को शांत बनाए रखने के लिए सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को निर्वाचन नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने कहा है कि चुनाव आचार संहिता और निर्वाचन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / जितेंद्र ठाकुर

