क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर तैनात रहेंगे माइक्रो पर्यवेक्षकउपायुक्त ने दायित्वों को लेकर किया सजग
ऊना, 14 मई (हि. स.)। लोकसभा और दो विधानसभा उप चुनावों को लेकर ऊना जिले में नियुक्त किए गए माइक्रो पर्यवेक्षकों के लिए मंगलवार को जिला परिषद हॉल ऊना में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला की अध्यक्षता जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त जतिन लाल ने की। इस दौरान उन्होंने माइक्रो पर्यवेक्षकों को उनके दायित्व और कर्तव्यों की जानकारी दी तथा चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित मानकों की अनुपालन सुनिश्चित बनाने और अपनी ड्यूटी को पूरी लगन से निभाने को कहा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि माइक्रो पर्यवेक्षक जिले में क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर तैनात रहेंगे। इसलिए वे अपने दायित्वों को लेकर अधिक सजग रहें। स्वतंत्र, निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव सम्पन्न कराने में माईक्रो पर्यवेक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बता दें, जिला में मतदान के लिए 516 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिनमें से 51 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं।
जतिन लाल ने बताया कि मतदान वाले दिन माइक्रो पर्यवेक्षक मतदान आरंभ होने से पूर्व तय समय पर मतदान केंद्र पर पहुंच कर निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार मतदान संबंधी सभी व्यवस्थाओं की जांच करेंगे ताकि वोटिंग के दौरान किसी भी प्रकार का व्यवधान न आए। उन्होंने निर्देश दिए कि वे मतदान केंद्र में हो रही हर गतिविधि की जिला मुख्यालय को समय-समय पर रिपोर्ट भेजते रहें। यह भी निगरानी रखें कि मतदान केंद्र पर तैनात प्रत्येक चुनाव कर्मी प्रक्रिया के हर पहलु का पालन कर रहे है या नहीं। किसी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका पर तुरंत उसकी सूचना सामान्य चुनाव पर्यवेक्षक को दें।
उन्होंने निर्देश दिए कि माइक्रो पर्यवेक्षक मतदान के दिन प्रातः 5.30 बजे होने वाले मॉक पोल में सभी दलों के एजेंटों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। मॉक पोल के दौरान यदि किसी यूनिट में तकनीकी खराबी पाई जाती है तो केवल वही यूनिट बदला जाएगा। लेकिन मतदान के दौरान यदि वीयू/सीयू में दिक्कत आती है तो पूरे यूनिट को बदला जाएगा। बता दें, लोकसभा और दो विधानसभा उप चुनावों को लेकर जिला में पहली जून को सुबह 7 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक मतदान होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के दौरान मतदाताओं को पहचान हेतु मतदान केन्द्र पर अपना मतदाता पहचान पत्र (वोटर कार्ड) प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी कारणवश वोटर कार्ड उपलब्ध न हो तो पहचान हेतु पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य/केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पास बुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गये सरकारी पहचान पत्र तथा आधार कार्ड फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
हिन्दुस्थान समाचार/विकास/सुनील
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