घटिया मैदा-नमकीन बेचने पर दुकानदार को 10 हजार जुर्माना

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नाहन, 20 जनवरी (हि.स.)। शहर में उपभोक्ताओं की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले एक मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने नया बाजार स्थित कोऑपरेटिव बैंक के पास संचालित एक दुकान से मैदा-नमकीन के सैंपल एकत्रित किए थे, जो प्रयोगशाला की जांच में पूरी तरह विफल साबित हुए हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा विंग के अधिकारी प्रदीप चौहान के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के बाद न्यायालय ने संबंधित दुकानदार पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जांच रिपोर्ट के अनुसार इस खाद्य उत्पाद की पैकेजिंग में लेबलिंग का पूरी तरह अभाव पाया गया जिसमें उपभोक्ताओं को मिलने वाली बुनियादी जानकारियां तक गायब थीं। पैकेट पर न तो उत्पाद के निर्माण की तिथि अंकित थी और न ही इसकी समाप्ति यानी एक्सपायरी डेट का कोई उल्लेख किया गया था। इस तरह बिना तिथि के खाद्य पदार्थों की बिक्री सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है।

इतना ही नहीं उत्पाद की गुणवत्ता और संरचना को लेकर भी गंभीर खामियां पाई गईं। पैकेट पर न्यूट्रिशनल वैल्यू का कोई विवरण मौजूद नहीं था, जिससे यह पता चल सके कि इसमें फैट की मात्रा कितनी है या अन्य तत्वों का क्या अनुपात है। यह उत्पाद ‘खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और डिस्प्ले) विनियम, 2020’ के तहत आने वाले कई महत्वपूर्ण नियमों जैसे रेगुलेशन 5.2 और 5.10 का स्पष्ट उल्लंघन करता पाया गया। मानकों के विपरीत होने के कारण विभाग ने इसे ‘सब-स्टैंडर्ड’ और ‘मिसब्रांडेड’ की श्रेणी में रखा है।

खाद्य सुरक्षा विंग के सहायक आयुक्त और अधिकारी प्रदीप चौहान ने बताया कि स्थानीय बाजार में बेचे जा रहे इस लोकल ब्रांड के मैदा-नमकीन में निर्माता या पैकर का पूरा पता भी नहीं था। विभाग ने तय नियमों के तहत मामला दर्ज किया, जिसके बाद कोर्ट ने दुकानदार पर 10 हजार रुपये लगाया है। साथ ही संबंधित पक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि वह रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट के खिलाफ अपील कर सकता है।

विभाग ने साफ किया है कि जिला सिरमौर में मिलावटी और घटिया खाद्य सामग्री बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों ने दुकानदारों को सख्त हिदायत दी है कि वे केवल वही उत्पाद बेचें जो नियमों के अनुसार सही हों और जिन पर उचित लेबलिंग व एक्सपायरी तिथि स्पष्ट रूप से लिखी हो।

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हिन्दुस्थान समाचार / जितेंद्र ठाकुर

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