रास्ता अवरुद्ध करने वाले को प्रशासन का नोटिस

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हमीरपुर, 13 जून (हि.स.)। ग्राम पंचायत मंझियार के गांव गंडियाना में पंचायत द्वारा निर्मित एक सार्वजनिक रास्ते को अवरुद्ध करने का कड़ा संज्ञान लेते हुए एसडीएम निशांत शर्मा ने यह रास्ता अवरुद्ध करने वाले व्यक्ति को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 152 के तहत नोटिस जारी करते हुए 13 जून तक रास्ता खोलने के निर्देश दिए हैं।

एसडीएम ने बताया कि उक्त व्यक्ति को 15 जून को दोपहर बाद ढाई बजे लिखित जवाब सहित एसडीएम की न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश भी जारी किए गए हैं। एसडीएम ने बताया कि यह नोटिस जनहित में जारी किया गया है और अगर नोटिस के बावजूद उक्त व्यक्ति सहयोग नहीं करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार अगली कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / विशाल राणा

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