मंडी के करसोग में सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्रतिबंधित वस्तुओं के उपयोग पर रोक

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मंडी के करसोग में सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्रतिबंधित वस्तुओं के उपयोग पर रोक


मंडी, 03 अगस्त (हि.स.)। प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार मंडी जिला के करसोग में सिंगल यूज़ प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं का उपयोग, विक्रय, भंडारण एवं वितरण पूर्णतः प्रतिबंधित है। एसडीएम करसोग अलीशा चौहान ने बताया कि बताया कि प्रतिबंधित वस्तुओं में मुख्य रूप से प्लास्टिक की प्लेट, कप, गिलास, चम्मच, कांटे, स्ट्रॉ, स्टिरर, ट्रे, सजावटी थर्मोकोल सामग्री, प्लास्टिक के झंडे तथा अन्य अधिसूचित सिंगल यूज़ प्लास्टिक उत्पाद शामिल हैं। उन्होंने नगर पंचायत करसोग क्षेत्र तथा उपमंडल के समस्त नागरिकों, दुकानदारों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों से अपील की है कि वे प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग न करें।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कपड़े, कागज़, जूट, धातु, बांस अथवा अन्य पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों का ही उपयोग करें।

एसडीएम ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति, दुकानदार या प्रतिष्ठान प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग, विक्रय, भंडारण या वितरण करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ जुर्माना या कड़ी कानूनी कार्रवाई अम्ल में लाई जाएगी। उन्होंने समस्त नागरिकों से आग्रह किया है कि करसोग को स्वच्छ, हरित एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें सभी के सहयोग से ही करसोग को स्वच्छ, हरित एवं प्लास्टिक मुक्त बनाया जा सकता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुरारी शर्मा

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