नाहन में पटाखा बिक्री पर सख्ती, चौगान मैदान में 31 प्लॉट आवंटित, बिना लाइसेंस बिक्री पर होगी कार्रवाई
नाहन, 02 नवंबर (हि.स.)। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आगामी त्योहारों के मद्देनजर पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। उच्च न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए उप मंडल दंडाधिकारी नाहन राजीव सांख्यान की अध्यक्षता में आतिशबाजी प्लॉटों की आवंटन प्रक्रिया पूरी की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल चिन्हित स्थलों पर ही पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी और नियमों की अवहेलना या बिना लाइसेंस बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नाहन शहर में आतिशबाजी की खरीद-बिक्री के लिए ऐतिहासिक चौगान मैदान को मुख्य स्थल के रूप में निर्धारित किया गया है। चौगान के अतिरिक्त शहर या आसपास के किसी भी अन्य स्थान पर पटाखों की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। एसडीएम की देखरेख में आयोजित पारदर्शी बोली प्रक्रिया के दौरान चौगान मैदान में तय किए गए कुल 45 प्लॉटों में से 31 प्लॉटों का आवंटन सफलता पूर्वक पूरा कर लिया गया। इस आवंटन प्रक्रिया के माध्यम से प्रशासन को कुल 1 लाख 81 हजार रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।
प्रशासन द्वारा शेष बचे 14 प्लॉटों के आबंटन के लिए आगामी 6 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है। एसडीएम राजीव सांख्यान ने कहा कि नाहन शहर और आसपास के क्षेत्रों के लिए स्थल तय कर दिए गए हैं, ताकि आम जनता की सुरक्षा में कोई चूक न हो। उन्होंने सभी व्यापारियों को चेतावनी दी है कि बिना वैध लाइसेंस के पटाखे बेचते पाए जाने पर सामग्री जब्त करने के साथ-साथ तुरंत कानूनी मामला दर्ज किया जाएगा।
इसके साथ ही, प्रशासन ने सुरक्षा मानकों को प्राथमिकता देते हुए निर्देश दिए हैं कि सभी आबंटित दुकानों पर अग्निशमन उपकरण, पानी की व्यवस्था और सुरक्षा दूरी के नियमों का कड़ाई से अनुपालन अनिवार्य होगा। चौगान मैदान में भीड़ नियंत्रण और अग्निशमन व्यवस्था के लिए भी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं ताकि आम नागरिकों और व्यापारियों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
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हिन्दुस्थान समाचार / जितेंद्र ठाकुर

