हिमाचल में सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी-लीव इनकैशमेंट का बकाया जारी करने के आदेश

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हिमाचल में सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी-लीव इनकैशमेंट का बकाया जारी करने के आदेश


शिमला, 25 अप्रैल (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत देते हुए उनकी ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट के शेष 30 प्रतिशत बकाया के भुगतान के आदेश जारी कर दिए हैं। यह फैसला मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के निर्देशों के बाद लिया गया है।

एक सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक यह आदेश उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं या सेवा के दौरान जिनका निधन हो गया था। सरकार ने साफ किया है कि संबंधित पेंशन वितरक प्राधिकरणों को निर्देश दिए गए हैं कि यह भुगतान जल्द से जल्द किया जाए, ताकि इन कर्मचारियों या उनके परिवारों को लंबित राशि पूरी तरह मिल सके।

प्रवक्ता ने यह भी बताया कि राज्य सरकार पहले ही इस अवधि के कर्मचारियों को अंतरिम राहत के तहत पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त का भुगतान कर चुकी है। इसके अलावा मूल पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर महंगाई भत्ते की 12 किस्तें भी दी जा चुकी हैं। इन किस्तों को पेंशन या पारिवारिक पेंशन के बकाया के साथ समायोजित किया जा सकता है।

सरकार का कहना है कि नए आदेश के बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट से जुड़ी कोई भी बकाया राशि बाकी न रहे और सभी भुगतान पूरी तरह निपटा दिए जाएं।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा

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