आग्नेयास्त्र या कोई अन्य घातक हथियार ले जाने पर प्रतिबंध

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नाहन, 29 अप्रैल (हि.स.)। उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने आज यह आदेश जारी करते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में नगर पालिका के चुनाव के चलते जिला सिरमौर में कानून प्रवर्तन एजेंसी के अलावा कोई भी व्यक्ति इन आदेशों के जारी होने से लेकर चुनाव परिणाम घोषित होने तक जिला के नगर समिति/नगर पंचायत के अधिकार क्षेत्रों में आग्नेयास्त्र या कोई अन्य घातक हथियार नहीं ले जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / जितेंद्र ठाकुर

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