31 जुलाई से पहले करवाएं मक्की और धान का बीमा

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हमीरपुर, 30 जून (हि.स.)। प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, बाढ़, जलभराव और ओलावृष्टि इत्यादि से फसलों को होने वाले नुक्सान की भरपाई के लिए आरंभ की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ वर्तमान खरीफ सीजन के दौरान भी उठाया जा सकता है। जिला हमीरपुर में इसी योजना के तहत वर्तमान खरीफ सीजन में मक्की और धान की फसल का बीमा किया जा रहा है।

कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. डीडी शर्मा ने बताया कि इन फसलों के बीमे के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि मक्की की फसल के लिए जिला हमीरपुर की सभी तहसीलंे एवं उपतहसीलें अधिसूचित की गई हैं। जबकि, धान की फसल के बीमे के लिए तीन तहसीलें हमीरपुर, नादौन और भोरंज अधिसूचित की गई हैं।

उन्होंने बताया कि अधिसूचित तहसीलों और उपतहसीलों में मक्की व धान की फसल उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित सभी किसान बीमा करवा सकते हैं। किसान अपना फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड और अपनी भूमि के कागजात सहित बीमा कंपनी या नजदीकी लोक मित्र केंद्रों, बैंकों या ऑनलाइन के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। योजना के संबंध में किसी भी तरह के परामर्श के लिए विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है।

सभी ऋणी (जिन्होंने किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान से ऋण लिया हो) किसानों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वतः ही बीमित कर दिया जाएगा। यदि कोई ऋणी किसान इस योजना का लाभ नहीं उठाना चाहता है तो वह इस बारे में अपना घोषणा पत्र संबंधित बैंक शाखा में जमा करवा सकता है।

उपनिदेशक ने बताया कि जिला हमीरपुर में वर्तमान खरीफ मौसम के लिए क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है। मक्की और धान की फसल के बीमे के लिए 1200 रुपये प्रति हैक्टेयर यानि 48 रुपये प्रति कनाल प्रीमियम तय किया गया है। इसकी बीमित राशि 60 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / विशाल राणा

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