पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिला में सवैतनिक अवकाश घोषित

WhatsApp Channel Join Now

ऊना, 21 मई (हि.स.)। पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य चुनाव के मद्देनजर जिला ऊना में 26 मई (प्रथम चरण), 28 मई (द्वितीय चरण) तथा 30 मई (तृतीय चरण) को संबंधित मतदान वाले पंचायत क्षेत्रों में सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दौरान संबंधित मतदान वाली पंचायती क्षेत्रों में अवकाश रहेगा।

यह जानकारी देते हुए उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने बताया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा चुनावों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से ये आदेश जारी किए हैं।

उन्होंने बताया कि इस दिन जिला में स्थित सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आने वाले संस्थानों सहित संबंधित पंचायत क्षेत्रों में स्थित दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी उपरोक्त तिथियों पर बंद रहेंगे।

उपायुक्त ने बताया कि यह अवकाश दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों पर भी लागू होगा तथा इसे परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत मान्य सवैतनिक अवकाश माना जाएगा।

इसके अलावा राज्य के विभिन्न स्थानों पर कार्यरत ऐसे कर्मचारी जिन्हें संबंधित पंचायती राज संस्थाओं में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित कर्मचारी को पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह पुष्टि हो कि कर्मचारी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।

उपायुक्त ने सभी नागरिकों, कर्मचारियों एवं संस्थानों से लोकतंत्र के इस महापर्व में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने तथा शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में सहयोग देने की अपील की है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / सुनील शुक्ला

Share this story