नशीली दवा तस्करी मामले में दोषी को डेढ़ साल का कठोर कारावास
शिमला, 03 नवंबर (हि.स.)। शिमला जिले में नशीली दवाइयों के अवैध कब्जे के मामले में अदालत ने एक व्यक्ति को डेढ़ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी की पहचान कंवर सिंह निवासी नेरवा जिला शिमला के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार यह मामला 24 फरवरी 2023 को पुलिस थाना नेरवा में दर्ज किया गया था। जांच के दौरान कंवर सिंह के कब्जे से कोडीन फॉस्फेट युक्त कफ सिरप की पांच बोतलें बरामद की गई थीं। इन बोतलों पर CODIREX-C लिखा था। प्रत्येक बोतल 100 मिलीलीटर की थी। इस तरह कुल 500 मिलीलीटर कफ सिरप बरामद हुआ था। इसके बाद आरोपी के खिलाफ स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) की धारा 22 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
इस मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सीबीआई) शिमला की अदालत ने 2 नवंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद कंवर सिंह को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे एक वर्ष छह महीने के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
एससपी शिमला गौरव सिंह ने मंगलवार को बताया कि मामले की जांच के दौरान आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए और अदालत में प्रभावी पैरवी की गई। इसी के परिणामस्वरूप आरोपी को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा

