आबकारी एवं एनडीपीएस कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित

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आबकारी एवं एनडीपीएस कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित


मंडी, 05 जून (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011, एनडीपीएस अधिनियम 1985 तथा हिमाचल प्रदेश एनडीपीएस नियम, 1989 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय समन्वय समिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में आयोजित की गई। बैठक में अवैध शराब, मादक पदार्थों तथा खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामलों पर विभागीय समन्वय, निगरानी और कानून के अमल की विस्तृत समीक्षा की गई।

उपायुक्त ने सभी एसडीएम को आबकारी अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसमें क्षेत्र के संबंधित पुलिस अधिकारियों को भी शामिल करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय समन्वय समिति का उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच सूचना साझा करना, त्रैमासिक समीक्षा करना तथा आवश्यकता अनुसार संयुक्त निरीक्षण को और अधिक प्रभावी बनाना है। उन्होंने पुलिस तथा आबकारी विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए निरंतर कानून के प्रभावी अमल को बनाए रखने के निर्देश दिए।

अपूर्व देवगन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध शराब एवं नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने तथा डेयरी प्रोडक्ट के लिए नियमित निरीक्षण एवं छापेमारी अभियान जारी रखे जाएं। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा कानून व्यवस्था एवं जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

बैठक में राज्य कर एवं आबकारी विभाग के उप आयुक्त अरविंद शर्मा ने बताया कि पहली जनवरी, 2026 से 31 मई, 2026 तक हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत मंडी पुलिस द्वारा 173 मामले दर्ज किए गए। इस दौरान पुलिस विभाग द्वारा 698.250 लीटर विदेशी शराब (आईएमएफएल), 5423.675 लीटर देशी शराब, 154.900 लीटर बीयर तथा 124.800 लीटर अवैध लाहण ब थरडा बरामद किया गया। वहीं राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा जिला में इस अवधि में 37 मामले दर्ज किए गए जिसमें 104.25 लीटर विदेशी शराब, 372.63 लीटर देशी शराब, 88.5 लीटर बीयर तथा 116 लीटर लाहण बरामद की गई। जब्त की गई शराब पर 5 लाख 29 हजार रुपये की कंपाउंडिंग फीस आरोपितों से वसूल की गई।

बैठक में एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अंतर्गत दर्ज मामलों की भी समीक्षा की गई। इसमें बताया गया कि मंडी पुलिस द्वारा 149 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 42.022 किलोग्राम चरस, 180 ग्राम अफीम, 138.165 किलोग्राम डोडा पोस्त तथा 522.219 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। इसके अतिरिक्त 4,06,396 पोस्त के पौधे नष्ट किए गए। इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत पांच मामले दर्ज किए गए, जिनमें से तीन मामलों में लगभग एक लाख 85 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया गया, जबकि दो अन्य के विरुद्ध मामले सक्षम प्राधिकरण के समक्ष चल रहे हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुरारी शर्मा

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