सरकार के आग्रह पर उच्च न्यायालय ने मंजूर किया मंडी नगर निगम का आग्रह, अतिरिक्त आयुक्त को दी न्यायिक शक्तियां

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मंडी, 27 मार्च (हि.स.)। प्रदेश सरकार के आग्रह पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने नगर निगम मंडी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले नगर निगम से संबंधित मामलों के निपटारे हेतु न्यायिक शक्तियां देने की मंजूरी दे दी है। यह जानकारी देते हुए आयुक्त नगर निगम मंडी रोहित राठौर ने बताया कि नगर निगम मंडी के प्रभावी प्रशासन, विधिक मजबूती तथा जनहित में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हुई है।

इसके तहत निगम से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु न्यायिक शक्तियां प्रदान करने का विषय राज्य सरकार के समक्ष उठाया गया था जिसे राज्य सरकार ने प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। अब उच्च न्यायालय ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है जिसके तहत निगम के अतिरिक्त आयुक्त विजय कुमार को तत्काल प्रभाव से एक साल की अवधि के लिए विशेष न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की शक्तियां प्रदान की गई हैं। उन्हें हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1984 की संबंधित धाराओं के तहत अपराधों का परीक्षण करने तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 283 के तहत समरी ट्रायल करने हेतु अधिकृत किया गया है।

इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा 24 मार्च 2026 को जारी अधिसूचना के हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश पब्लिक प्रिमाइसेस एंड लैंड, एविक्शन एंव रेंट रिकवरी, अधिनियम 1971 की धारा 2 क के तहत अतिरिक्त आयुक्त को कलेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति नगर निगम की सीमा के तहत निगम की संपतियों से संबंधित बेदखली एवं किराया वसूली के मामलों के लिए लागू होगी।

आयुक्त रोहित राठौर ने कहा कि नगर निगम मंडी के लिए ये दोनों ही निर्णय महत्वपूर्ण हैं इससे निगम की प्रशासनिक एवं विधिक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। निगम अधिनियमों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित होगा, अवैध कब्जों एवं बकाया मामलों का त्वरित निपटारा संभव होगा तथा आमजन को स्थानीय स्तर पर शीघ्र एवं सुलभ न्याय प्राप्त होगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुरारी शर्मा

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