चुनाव से पहले हथियारों पर सख्ती, लाइसेंसी धारकों को थाने में जमा कराने के आदेश

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मंडी, 01 मई (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में चल रहे स्थानीय निकाय व पंचायती राज संस्थायों के चुनावों को देखते हुए सभी लाइसेंसी हथियार रखने वालों व गोला बारूद प्रयोग करने वालों को यह सब अपने नजदीकी थानों में जमा करवाने होंगे।

पुलिस अधीक्षक मंडी विनोद कुमार ने बताया कि जिला दण्डाधिकारी, मंडी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी आदेशों तथा नगर निकाय एवं पंचायती राज चुनाव-2026 के दृष्टिगत, जिला मंडी में कानून एवं व्यवस्था, शांति एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आदेश के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिला मंडी की सीमा में किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद एवं अन्य घातक हथियारों को साथ लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने समस्त लाइसेंसी हथियार धारकों से अपील की है कि वे अपने लाइसेंसी हथियार एवं गोला-बारूद को निकटतम पुलिस थाना में निर्धारित समयावधि के भीतर जमा करवाना सुनिश्चित करें। जारी आदेशों का पूर्ण पालन करें, अन्यथा विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी। जिला पुलिस ने मंडी आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे प्रशासन का सहयोग करते हुए शांति एवं सौहार्द बनाए रखें तथा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने में अपना योगदान दें।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुरारी शर्मा

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