हत्या के दोषी को 2 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना की सजा

WhatsApp Channel Join Now

शिमला, 17 अक्टूबर (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-II कुल्लू अमित मंडयाल कि अदालत ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त जोबन प्रीत सिंह पुत्र मक्खन सिंह निवासी, अलीवाल रोड, बटाला, मुल्लियांवाल, गुरदासपुर, पंजाब को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी ठहराया है।

अदालत ने दोषी को धारा 302 भारतीय दंड संहिता में आजीवन कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना कि सजा व धारा 201 भारतीय दंड संहिता में 2 वर्ष का कठोर कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 3 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

उप जिला न्यायवादी कुल्लू, सुनील शर्मा ने जानकारी दी कि 05 दिसम्बर 2022 को पुलिस थाना भुंतर में एफआईआर संख्या 259 (धारा 302 आईपीसी के तहत) दर्ज की गई थी। आरोपी ने अपनी पत्नी अविनाश कौर का गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इसके पश्चात साक्ष्य मिटाने की नीयत से शव को कंबल में लपेट दिया था।

थाना प्रभारी नरेश चंद द्वारा इस मामले की गहन जांच की गई और आरोप पत्र अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अदालत ने अभियोजन पक्ष के 26 गवाहों के बयान दर्ज करने तथा अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी जोबन प्रीत सिंह को दोषी ठहराते हुए उपर्युक्त यह सजा व जुर्माना सुनाया।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / सुनील शुक्ला

Livevns.news Desk
Livevns.news Desk

762680 Articles

Share this story