कुल्लू मस्जिद विवाद : मस्जिद निर्माण में नियमों की अनदेखी

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कुल्लू मस्जिद विवाद : मस्जिद निर्माण में नियमों की अनदेखी


शिमला, 02 अक्टूबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में मस्जिदों में अवैध निर्माण का मुद्दा गरमाया हुआ है। संजौली मस्ज़िद से शुरू हुआ विवाद राज्य के अन्य जिलों में पहुंच चुका है और हिन्दू समाज सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कुल्लू जिला के अखाड़ा बाजार में श्रीराम गली में बनी जामा मस्जिद मस्जिद को लेकर भी तनातनी चल रही है। पिछले दिनों देवभूमि जागरण मंच के बैनर तले हिंदुओं ने प्रदर्शन कर मस्ज़िद को अवैध करार दिया और इसे गिराने की मांग की।

मंच के पदाधिकारियों ने दावा किया है कि मस्जिद खादी ग्रामोद्योग की जमीन पर अवैध तौर पर बनी है। हालांकि जिला प्रशासन ने मंच के इस दावे को पूरी तरह से ख़ारिज कर दिया है। कुल्लू के एसडीएम विकास शुक्ला ने दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा है कि अखाड़ा बाजार में मस्जिद आबादी देह की जगह में है और इसमें वक्फ बोर्ड का कब्जा पाया गया है।

उनका कहना है कि सरकारी दस्तावेज़ में मस्जिद दर्ज है और जिस जमीन पर इसका निर्माण हुआ है, वो पंजाब वक्फ बोर्ड के नाम पर पंजीकृत है। इससे साफ है कि मस्जिद अवैध नहीं है।

एसडीएम कुल्लू के मुताबिक इस जगह पर साल 2000 में मस्जिद निर्माण के लिए टीसीपी (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग) से अनुमति मांगी गई थी। टीसीपी ने निर्माण की अवधि दो साल के लिए दी थी। मस्जिद का नक्शा भी 2000 में पास किया गया था। इसमें ग्राउंड के अलावा तीन मंजिला नक्शा शामिल था।

उन्होंने कहा कि मस्जिद का निर्माण 980 वर्ग मीटर क्षेत्र में हुआ है और लगभग 150 वर्ग मीटर का डेविएशन यानी अतिरिक्त निर्माण पाया गया है। मस्जिद कमेटी ने इस निर्माण को नियमित करवाने के लिये टीसीपी के समक्ष आवेदन किया है।

नगर परिषद की जांच में मस्जिद निर्माण में सामने आई कोताही

हिन्दू सँगठनों देवभूमि जागरण मंच व विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि जामा मस्जिद नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई है। हिंदू संगठनों ने इस मामले की नगर परिषद कुल्लू में शिकायत करवाई, जिसके बाद मामले की जांच हुई। जामा मस्जिद का मौका निरीक्षण 23 जून 2017 को किया गया था।

जांच में सामने आया कि अखाड़ा बाजार में जामा मस्जिद का निर्माण नियमों के मुताबिक नहीं हुआ है।इसमें कुछ भाग को बढ़ाया गया है और उंचाई अधिक की गई। मस्जिद का नक्शा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा 14 जुलाई 2000 को पास किया हुआ था और इसका उल्लंघन किया गया है।

नगर परिषद कुल्लू के कार्यकारी अधिकारी हरि सिंह यादव ने बताया कि कुल्लू के अखाड़ा बाजार में बनी जामा मस्जिद आबादी देह में बनी है। इसका निर्माण नियमों के मुताबिक नहीं हुआ है और इसके नियमितीकरण की फाइल निदेशक शहरी विभाग के पास लंबित है। विभाग से अनुमति मिलने के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा

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