हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम संशोधन विधयेक ध्वनिमत से पारित
धर्मशाला, 04 दिसंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के सातवें दिन हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 का संख्याक 13 के संशोधन विधयेक को विपक्ष की गैरमौजूदगी में सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इससे पूर्व
वीरवार को सत्र की कार्यवाही के दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सदन में हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 संख्या 12 के संशोधन को विचार विमर्श व पारित करने के लिए रखा। हिमाचल प्रदेश नगर निगम द्वितीय संशोधन विधेयक, 2025 विधयेक संख्या 21 को विपक्ष के पहले से ही सदन के बाहर जाने के बाद सत्तापक्ष की ओर ध्वनि मत से प्रस्ताव को पारित किया गया।
इसके साथ ही मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 का संख्या 13 के संशोधन के लिए विधयेक को सदन में रखा गया। जिसमें सदन में हिमाचल प्रदेश नगरपालिका द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 की संख्या 23 को विपक्ष के पहले से ही सदन के बाहर जाने के बाद सत्तापक्ष की ओर ध्वनि मत से प्रस्ताव को पारित किया गया।
हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया

