आपसी समझौते के लिए 12 सितम्बर को लगेंगी लोक अदालतें

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धर्मशाला, 01 सितंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आपसी समझौता करवाने के लिए 12 सितम्बर को ज़िला व उपमण्डल न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आर. मिहुल शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि इन लोक अदालतों में बैंक से संबंधित, श्रम विवाद, बिजली व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, चैक बाऊसिंग, पूर्व मुकदमेबाजी व लंबित मामलों पर सुनवाई होगी। वे व्यक्ति जो मुकदमे से पहले संबंधित व्यक्ति अथवा विभाग से समझौता करने का इच्छुक है तो वह संबंधित कोर्ट में आवेदन कर सकता है।

इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के दूरभाष नंबर 01892-222370, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति धर्मशाला 01892-222018, कांगडा 01892-264808, देहरा 01970-233599, पालमपुर 01894-231614, नूरपुर 01893-220770, बैजनाथ 01894-262477, ज्वाली 01893-264307 और इंदौरा के दूरभाष नंबर 01893-241210 पर सम्पर्क कर किया जा सकता है।

आर. मिहुल शर्मा ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति अपनी समस्या ऑनलाइन भेजना चाहता है तो वह राष्ट्रीय विधिक सेवाए प्राधिकरण न्यू दिल्ली की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है या हेल्पलाईन के टोल फ्री नंबर 15100 पर काॅल करके भी करवा सकता है।

हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया

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