बीबीएमबी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिमाचल के अधिकारों की जीत : केवल सिंह पठानिया

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बीबीएमबी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिमाचल के अधिकारों की जीत : केवल सिंह पठानिया


धर्मशाला, 06 नवंबर (हि.स.)। उप मुख्य सचेतक एवं शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हिमाचल प्रदेश के अधिकारों की बड़ी जीत करार दिया। उन्होंने कहा कि यह फैसला मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता, निरंतर प्रयासों और अधिकारियों व कानूनी टीम की प्रभावी पैरवी का परिणाम है।

शुक्रवार को मिनी सचिवालय धर्मशाला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीबीएमबी मामले में हिमाचल प्रदेश लंबे समय से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा था। प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में मजबूती से अपना पक्ष रखा, जिसके परिणामस्वरूप हिमाचल के हित में ऐतिहासिक निर्णय आया है। यह फैसला प्रदेशवासियों के लिए गौरव का विषय है।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिमाचल प्रदेश के पक्ष में आया है जोकि पूरे प्रदेशवासियों की जीत है। यह निर्णय माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के प्रयासों से प्रदेश के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इससे मिलने वाली बिजली से प्रदेश को सालाना 500 से 600 करोड़ रुपये की आय होने की संभावना है। आने वाले 20 वर्षों में इस निर्णय से 11973 करोड़ यूनिट बिजली राज्य को प्राप्त होगी।

केवल सिंह पठानिया ने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के प्रोजेक्ट्स में हिमाचल प्रदेश को 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी मिली है। इससे हिमाचल प्रदेश को आने वाले वर्षों में आर्थिक रूप से बड़ी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश को मिलने वाले बिजली के हिस्से और उससे होने वाले संभावित आर्थिक लाभ से राज्य की विकास योजनाओं को गति मिलेगी।

हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया

Livevns.news Desk
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