उपभोक्ता फोरम ने एलईडी उपभोक्ता को दिलाई बड़ी राहत, कंपनी को पूरे पैसे वापस लौटाने के दिये निर्देश

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धर्मशाला, 29 नवंबर (हि.स.)।

उपभोक्ता फोरम ने एलईडी की वांरटी में होने के बावजूद खराब होने के बाद उसकी मरम्मत व रिप्लेस न करने पर सम्बंधित कंपनी को नौ फीसदी ब्याज सहित 35 हज़ार 400 रुपए शिकायतकर्ता को वापिस करने का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही कंपनी को उपभोक्ता को पांच हज़ार रुपए हर्जाने के रूप में व पांच हज़ार रुपए कानूनी कार्रवाई के खर्चे के रूप में वहन करने के आदेश दिए हैं। उक्त आदेश उपभोक्ता फोरम कांगड़ा के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती ठाकुर व नारायण सिंह की खंडपीठ ने दिए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार बनीता कुमारी पत्नी संजय कुमार निवासी बुरली कोठी बैजनाथ जिला कांगड़ा ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्होंने हाईयर कम्पनी की एलईडी टीवी सानवी इंटरप्राईजेज पपरोला बाजार से आठ दिसंबर 2021 को खरीदी थी। जिसके लिए उन्होंने 35 हज़ार 400 रुपए भी अदा किए थे, उन्हें दुकानदार की ओर से दो साल का वांरटी पीरियड भी दिया गया था। लेकिन इसके बाद एलईडी टीवी बार-बार फेड होने लगा और सही कलर में नहीं चलने लगा। इस संबंध में शिकायतकर्ता ने 16 मार्च 2023 को एमएस हाईयर अप्लाईसेंस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड से टोल फ्री नंबर में शिकायत की। जिसके बाद कंपनी के तकनीकी कर्मचारी की ओर से एलईडी को अस्थाई रूप से दरूस्त किया गया, लेकिन सूचारू रूप से न चलने पर शिकायतकर्ता ने इस संबंध में दोबारा सूचित किया, जिसमें कंपनी के तकनीकी कर्मचारी ने मुख्य बोर्ड में ही दिक्कत होने की बात बताई। इसके बाद शिकायतकर्ता ने प्रोडक्ट को बदलने की बात कही, तब तक कंपनी की ओर से वांरटी के समय से बाहर बताया गया। जिसके आधार पर शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज की। जिसके आधार पर उपभोक्ता फोरम कांगड़ा की ओर से उक्त आदेश सुनाए गए हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / सतिंदर धलारिया

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