विदेशी मेहमानों की जानकारी छिपाने पर मैक्लोडगंज में दो होम स्टे संचालकों पर केस
धर्मशाला, 23 सितंबर (हि.स.)।
पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में विदेशी पर्यटकों के ठहरने की जानकारी पुलिस को नहीं देने के दो मामले सामने आने के बाद पुलिस ने संबंधित होम स्टे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। दोनों मामलों में आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम, 2025 की धारा 23 के तहत केस दर्ज किए गए हैं। हाल में मैक्लोडगंज में सामने आए दो रेव पार्टी मामलों और गगल एयरपोर्ट पर इस्राइली नागरिक के बैग से जिंदा कारतूस मिलने की घटना के बाद विदेशी पर्यटकों और पर्यटन कारोबारियों की गतिविधियों पर निगरानी भी बढ़ी है।
पुलिस के अनुसार, मैक्लोडगंज के मनजीत होम स्टे में जुलाई-अगस्त के दौरान जर्मनी के नागरिक टिम गोल्डैकर 14 दिन ठहरे थे। होम स्टे संचालक की ओर से विदेशी नागरिक के ठहरने संबंधी सी-फार्म नहीं भरा गया। इसी तरह पाल गेस्ट हाउस में एक से 12 सितंबर तक इस्राइल के नागरिक लेवी योनातन के ठहरने की जानकारी सामने आई, लेकिन यहां भी सी-फार्म नहीं भरा गया था। दोनों मामलों में संबंधित संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
गौरतलब है कि बीते 24 अगस्त को अपर भागसूनाग के एक कैफे में रेव पार्टी की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर 1.25 ग्राम चिट्टा, 25.94 ग्राम चरस, 5.35 ग्राम भांग के पत्ते और बीयर के 19 कैन बरामद किए थे। कैफे संचालक समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं 14 सितंबर को अपर धर्मकोट के ईडीएम हॉस्टल में रेव पार्टी पर कार्रवाई के दौरान 0.95 ग्राम चिट्टा, 3.70 ग्राम अफीम, 1.33 ग्राम चरस और 1.54 ग्राम गांजा बरामद हुआ। मामले में दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 15 लोगों का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया था। इन घटनाओं के सामने आने के बाद पुलिस अब ऐसे मामलों में सख्ती बरत रही है।
इसके अलावा गगल एयरपोर्ट पर बीते 15 सितंबर को धर्मशाला से दिल्ली जाने वाले इस्राइली नागरिक लेवी योनातन के पंजीकृत सामान की एक्स-रे जांच में एक जिंदा कारतूस मिला था। मामले में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। बुधवार को इस मामले में अदालत ने आरोपी को नियमित जमानत भी दे दी।
एसपी कुलभूषण वर्मा ने कहा कि मैक्लोडगंज जैसे अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों की जानकारी दर्ज करना सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। सभी होटल, होम स्टे और गेस्ट हाउस संचालकों को विदेशी पर्यटकों के ठहरने पर निर्धारित सी-फार्म भरना अनिवार्य है। इसमें किसी तरह की लापरवाही सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की ओर से पर्यटन कारोबारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं।
हिन्दुस्थान समाचार / सतेंद्र धलारिया

