हिमाचल में जिला परिषद कर्मचारियों को वेतन संशोधन का लंबित एरियर जारी करने के निर्देश
शिमला, 12 जून (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश के जिला परिषद कैडर के नियमित कर्मचारियों को वेतन संशोधन के लंबे समय से लंबित वित्तीय लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने 23 सितंबर 2022 से 6 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए वेतन संशोधन का वास्तविक मौद्रिक लाभ जारी करने का फैसला लिया है। इसके बाद पंचायती राज विभाग ने प्रदेश के सभी जिला परिषदों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं।
पंचायती राज विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी पत्र में कहा गया है कि जिला परिषद कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान से जुड़े मामले पर सरकार पिछले कुछ समय से विचार कर रही थी। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि जिला परिषद कैडर के नियमित कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के तहत लंबित अवधि का आर्थिक लाभ भी दिया जाएगा।
विभाग के अनुसार जिला परिषद कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान संबंधी अधिसूचना 23 सितंबर 2022 को जारी की गई थी। हालांकि, इसके बावजूद कर्मचारियों को उस अवधि का वास्तविक वित्तीय लाभ नहीं मिल पाया था। बाद में 7 मार्च 2024 को जारी दिशा-निर्देशों के तहत कर्मचारियों का वेतन संशोधित वेतन संरचना में तय करने की अनुमति दी गई और लाभ उसी तारीख से लागू किया गया था।
अब राज्य सरकार ने 23 सितंबर 2022 से लेकर 6 मार्च 2024 तक की अवधि के बकाया वित्तीय लाभ को भी जारी करने की मंजूरी दे दी है। यह राशि संबंधित जिला परिषदों को उपलब्ध ग्रांट-इन-एड (अनुदान सहायता) निधि से दी जाएगी।
पंचायती राज विभाग ने सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) और अतिरिक्त उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यालयों और संस्थानों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दें। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि नियमित जिला परिषद कर्मचारियों को निर्धारित नियमों के अनुसार आवश्यक कटौतियां करने के बाद बकाया राशि का भुगतान किया जाए।
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के विभिन्न जिला परिषदों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों को करीब डेढ़ वर्ष से अधिक अवधि के लंबित वेतन संशोधन लाभ का भुगतान मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। कर्मचारियों को अब संशोधित वेतनमान के आधार पर देय एरियर की राशि मिलने की उम्मीद है।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा

