पुलिस भर्ती की अधिसूचना में आयुसीमा में किया जाए संशोधन

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पुलिस भर्ती की अधिसूचना में आयुसीमा में किया जाए संशोधन


मंडी, 03 अगस्त (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से पुलिस भर्ती को लेकर छह जुलाई को जारी की गई अधिसूचना में आयुसीमा में संशोधन की मांग उठने लगी है। पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों के अभिभावकों में मंडी जिला से धर्मपुर के विजय कुमार , विनोद कुमार ने बताया कि इस नोटिफिकेशन में पहली जनवरी 2026 को अट्ठारह साल की उम्र पूरी करने वालों को ही पात्र बताया गया है। जबकि सरकार की ओर से छह महीने बाद छह जुलाई को इसकी अधिसूचना जारी की गई है।

उन्होंने बताया कि जो युवा इसके बाद छह माह में अट्ठारह साल के हुए हैं, वे इस भर्ती से वंचित हो जाएंगे। इसके बाद उन्हें पुलिस में भर्ती होने का मौका जाने कब मिलेगा, तब तक वे ऑबरेज हो जाएंगे।

उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस अधिसूचना में संशोधन करके जुलाई 2026 तक अट्ठारह साल की उम्र पूरी करने वाले अभ्यार्थियों को आवेदन करने का अवसर दिया जाए। उन्होंने बताया कि इससे प्रदेश के हजारों युवाओं को पुलिस भर्ती में अपनी किस्मत आजमाने का अवसर मिलेगा।

इस अवसर पर युवाओं में अभय राणा, सौरभ, गौरव, कृष्ण, अरशीश, मयंक और प्रदीप आदि ने बताया कि वे जुलाई 2026 से पूर्व अट्ठारह साल की उम्र पूरी कर चुके हैं। पुलिस में भर्ती होने के लिए वे हर रोज अभ्यास कर रहे हैं, मगर जनवरी 2026 के बाद अटठारह साल के होने वाले युवाओं को वंचित रखना उनके साथ अन्याय होगा।

युवाओं का कहना है कि जब सरकार ने छह जुलाई 2026 को अधिसूचना जारी की है तो इस समय सीमा तक निधारित आयु 18 साल पुरे करने वालों को मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि अधिसूचना में संशोधन करके साढ़े अट्ठारह से 24 साल कर देनी चाहिए। वर्तमान में आयु सीमा 18 से 23 साल रखी गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुरारी शर्मा

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