हिमाचल में चिट्टा तस्करी के 5,642 मामले दर्ज, 8,250 से अधिक गिरफ्तार, 91 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

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हिमाचल में चिट्टा तस्करी के 5,642 मामले दर्ज, 8,250 से अधिक गिरफ्तार, 91 करोड़ की संपत्ति फ्रीज


हिमाचल में चिट्टा तस्करी के 5,642 मामले दर्ज, 8,250 से अधिक गिरफ्तार, 91 करोड़ की संपत्ति फ्रीज


शिमला, 18 अक्टूबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में चिट्टा और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान तीन साल में एनडीपीएस कानून के तहत 5,642 मामले दर्ज किए गए और 8,250 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। नशा तस्करी से जुड़े मामलों में 91.24 करोड़ रुपये की संपत्तियां फ्रीज करने के लिए 2024 से 2026 के दौरान 115 मामलों में कार्रवाई की गई। एक सरकारी प्रवक्ता ने रविवार को यह जानकारी दी।

प्रवक्ता ने बताया कि नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में 139 सरकारी कर्मचारी भी जांच के दायरे में आए। इनमें राज्य सरकार के 15 कर्मचारी और पुलिस विभाग के 22 कर्मियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है। दिसंबर 2025 तक पीआईटी-एनडीपीएस कानून के तहत 46 बड़े नशा तस्करों को निरुद्ध किया गया और करीब 46 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियां जब्त किए जाने की जानकारी दी गई।

बद्दी और बिलासपुर में भी संपत्तियों पर कार्रवाई

प्रवक्ता के मुताबिक वित्तीय कार्रवाई में सोलन में 15 मामलों में 17.86 करोड़ रुपये और शिमला में 16 मामलों में 12.61 करोड़ रुपये की संपत्तियां फ्रीज की गईं। नूरपुर में 14 मामलों में 22.28 करोड़ रुपये, ऊना में दो मामलों में 10.98 करोड़ रुपये और सिरमौर में सात मामलों में 8.84 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर कार्रवाई हुई। कांगड़ा और मंडी में आठ-आठ मामलों में क्रमशः 6.24 करोड़ और 3.62 करोड़ रुपये की संपत्तियां फ्रीज की गईं। बद्दी में 21 मामलों में 5.12 करोड़, बिलासपुर में 19 मामलों में 2.19 करोड़ और देहरा में तीन मामलों में 89.65 लाख रुपये की संपत्तियां फ्रीज की गईं। कुल्लू में दो मामलों में 19.02 लाख रुपये की संपत्तियां भी इस कार्रवाई में शामिल हैं।

प्रवक्ता के अनुसार वर्ष 2024 में 12 मामलों में 25.43 करोड़ रुपये, 2025 में 27 मामलों में 23.98 करोड़ रुपये और 2026 में 76 मामलों में 41.42 करोड़ रुपये की संपत्तियां फ्रीज की गईं।

सूचना देने पर 10 हजार से 10 लाख रुपये तक इनाम

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने एक दिसंबर 2025 को धर्मशाला में चिट्टा सूचना पुरस्कार योजना शुरू की थी। इसके तहत नशा तस्करी की सूचना देने पर 10 हजार से 10 लाख रुपये तक के नकद पुरस्कार का प्रावधान है। सूचना 112 हेल्पलाइन के माध्यम से दी जा सकती है और सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखने पर जोर दिया गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि मार्च 2025 में विधानसभा ने नशीले पदार्थों की रोकथाम और संगठित अपराध पर नियंत्रण से संबंधित दो विधेयक पारित किए थे। सरकार ने पंचायत स्तर पर निगरानी, एंटी-चिट्टा वालंटियर टीम के गठन के प्रस्ताव और खेल गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रखने की पहल भी की है।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा

Livevns.news Desk
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