हिमाचल में 2 साल पूरा कर चुके कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश

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शिमला, 01 अप्रैल (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि जिन कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने 31 मार्च 2026 तक लगातार दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उनकी सेवाएं नियमित की जा सकती हैं। इसके साथ ही जिन कर्मचारियों के दो वर्ष की निरंतर सेवा 30 सितंबर 2026 तक पूरी होने वाली है, उन्हें भी 30 सितंबर 2026 के बाद नियमित किया जाएगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नियमितीकरण सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही किया जाएगा और इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। जारी निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों का नियमितीकरण उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध ही किया जाएगा। नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह वरिष्ठता के आधार पर होगी और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित कर्मचारी की प्रारंभिक कॉन्ट्रैक्ट नियुक्ति भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुरूप हुई हो।

सरकार ने यह भी कहा है कि नियमितीकरण से पहले संबंधित कर्मचारी का चिकित्सकीय रूप से फिट होना अनिवार्य होगा और इसके लिए नियमानुसार मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारी के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन भी हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाएगा।

निर्देशों में यह भी उल्लेख किया गया है कि कर्मचारियों की जन्मतिथि का निर्धारण हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 के नियम 172 के अनुसार किया जाएगा। नियमितीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संबंधित विभागों में एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाएगा, जो पात्र कर्मचारियों के मामलों की जांच करेगी।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियमित किए जाने वाले कर्मचारियों को संबंधित पद के वेतनमान के न्यूनतम स्तर पर नियुक्त किया जाएगा। नियमित होने के बाद ऐसे कर्मचारी राज्य के किसी भी हिस्से में तैनाती के लिए उत्तरदायी होंगे। नियमितीकरण का प्रभाव आदेश जारी होने की तिथि से ही लागू माना जाएगा, यानी यह पूर्व प्रभाव से लागू नहीं होगा।

इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि यह नियमितीकरण हिमाचल प्रदेश भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 2024 के प्रावधानों के अधीन रहेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा

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