हिमाचल में 15 फीसदी बढ़ा बस किराया, बाहरी वोल्वो बसों को अब बॉर्डर पर मैनुअल टैक्स देना होगा

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हिमाचल में 15 फीसदी बढ़ा बस किराया, बाहरी वोल्वो बसों को अब बॉर्डर पर मैनुअल टैक्स देना होगा


शिमला, 08 मई (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश की जनता को महंगाई का एक और झटका लगा है। प्रदेश सरकार ने बस किराए में 15 फीसदी की बढ़ोतरी करते हुए इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। परिवहन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब लंबी दूरी की यात्रा के लिए साधारण (ऑर्डिनरी) बसों में मैदानी क्षेत्रों में किराया 1.60 रुपये प्रति किलोमीटर और पहाड़ी क्षेत्रों में 2.50 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। इससे पहले यह दरें क्रमशः 1.40 और 2.19 रुपये प्रति किलोमीटर थीं।

नई दरें सभी बस श्रेणियों पर लागू होंगी। डीलक्स बसों में अब मैदानी क्षेत्रों में 1.95 रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 3.10 रुपये प्रति किलोमीटर वसूले जाएंगे। वहीं एसी और सुपर डीलक्स बसों में मैदानी इलाकों में किराया 3.90 रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 5.20 रुपये प्रति किलोमीटर तय किया गया है।

गौरतलब है कि पिछले माह सरकार ने न्यूनतम बस किराया भी दोगुना कर दिया था। न्यूनतम किराया अब 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया है।

अब मैनुअल देना होगा टैक्स, बॉर्डर पर होगी जांच

उधर, हिमाचल में प्रवेश करने वाली बाहरी राज्यों की वोल्वो और अन्य कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसों को अब स्पेशल रोड टैक्स (एस.आर.टी.) मैनुअल तरीके से अदा करना होगा। केंद्र सरकार द्वारा एन.आई.सी पोर्टल से यह सुविधा हटाए जाने के बाद हिमाचल परिवहन विभाग ने यह फैसला लिया है। इसके तहत अब प्रदेश की सीमाओं पर ही यह टैक्स पीओएस मशीनों के माध्यम से वसूला जाएगा।

परिवहन विभाग ने सभी आरटीओ को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। टैक्स अदा न करने पर संबंधित बसों की एंट्री रोक दी जाएगी और उल्लंघन पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। यह नियम विशेष रूप से उन वोल्वो और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसों के लिए लागू होगा जो पंजाब, चंडीगढ़ व अन्य राज्यों से प्रतिदिन हिमाचल आती हैं।

अधिकारियों के अनुसार कई निजी बसें कांट्रैक्ट कैरिज परमिट पर आने के बावजूद स्टेज कैरिज के नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रदेश में यात्रियों को जगह-जगह से उठाती हैं। इन्हीं गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिए विभाग ने दो वर्ष पूर्व यह टैक्स व्यवस्था शुरू की थी, जो अब मैनुअल तरीके से जारी रहेगी।

परिवहन विभाग के निदेशक डी.सी. नेगी ने बताया कि बाहरी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसों को अब बॉर्डर पर मैनुअल टैक्स देना अनिवार्य होगा। इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं और पीओएस मशीनें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा

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